BSF Recruitment Update: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने नया साल आने से पहले पूर्व अग्निवीरों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने BSF कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. इसका मतलब अब BSF में कांस्टेबल स्तर की डायरेक्ट भर्ती में 50 प्रतिशत सीटें Ex Agniveers Reservation के लिए होगी. इस फैसले से हजारों युवाओं को पक्की नौकरी पाने का शानदार मौका मिलेगा जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर ली है. सरकार ने भर्ती नियमों में बदलाव किया है और नए नियम लागू किए हैं, जो 18 दिसंबर, 2025 से लागू हो गए हैं. नए नियमों के अनुसार, हर भर्ती चक्र में कांस्टेबल के आधे पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे. इस फैसले से पूर्व सैनिकों और अन्य अनुभवी कर्मियों को भी फायदा होगा. यह युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और देश की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
गृह मंत्रालय (MHA) ने BSF कांस्टेबल भर्ती में उनका आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने BSF एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत पुराने नियमों में बदलाव किया है और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें “BSF, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025” कहा जाएगा. ये नियम 18 दिसंबर, 2025 से लागू हो गए हैं. ये नए नियम पूर्व अग्निवीरों को स्थायी नौकरी पाने का एक बड़ा मौका देंगे. यदि आप BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो निचे दिए गये आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़ें.

New Reservation Rules
नए नियमों के अनुसार, BSF में हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल वैकेंसी का 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10% पूर्व सैनिकों के लिए और 3% कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए आरक्षित होगा। पहले फेज में, नोडल फोर्स द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों की भर्ती होगी। दूसरे फेज में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाकी वैकेंसी के लिए भर्ती करेगा, जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक और पहले फेज में खाली रह गई सीटें भी शामिल होंगी। महिला उम्मीदवारों के लिए सीटों की संख्या हर साल DG BSF की जरूरत के हिसाब से तय की जाएगी।
Complete exemption from PST and PET
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ी राहत दी गई है. नए नियमों के अनुसार उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट मिलेगी. सरकार का कहना है कि पूर्व अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर प्रशिक्षण और शारीरिक परीक्षण से गुजर चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. वे पहले से ही अनुभवी है. यह कदम भर्ती प्रक्रिया को आसान और पूर्व अग्निवीरों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है.
Age limit exemption
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन के अनुसार आयु सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है. जो युवा अग्निवीर योजना के तहत अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं, वे आसानी से BSF में शामिल हो सकेंगे. सरकार का उद्देश्य है कि इन्हें स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिले और BSF में पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित जवानों की तैनाती हो. 50% आरक्षण का यह फैसला न केवल पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा. यह कदम रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए लाभकारी है.